परीक्षण/चिन्हांकन शिविर का आयोजन उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की देख-रेख में होगा आयोजित: हर्षिता माथुर
रायबरेली । जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० द्वारा संचालित योजनाएं यथा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण/आर्टिफिशियल लिम्ब (कृत्रिम हाथ, पैर)/दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार/दुकान निर्माण संचालन योजना/दिव्यांग पेंशन/यू०डी०आई०डी० कार्ड योजनान्तर्गत चिन्हांकन/पंजीकरण आदि योजनाओं से पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु जनपद में समस्त तहसीलों एवं विकास खण्डों में विशेष अभियान चलाकर चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जाना है।
उन्होंने कहा कि चिन्हांकन/परीक्षण शिविर में पात्र पाए गए दिव्यांगजनों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु नवीन आवेदन कराने के लिये चिन्हांकन/परीक्षण शिविर आयोजन का 15 जुलाई से 29 जुलाई तक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चिन्हांकन शिविर हेतु नोडल अधिकारी/कार्मिक को नियुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने चिन्हांकन शिविर कार्यक्रमों के बारे में बताया कि विकास खण्ड बछरावां एवं विकास खण्ड/तहसील सलोन के मुख्यालयों में 15 जुलाई 2024 को प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जायेगा।
इसी प्रकार 16 जुलाई को ब्लॉक शिवगढ़ व ब्लॉक डीह में, 18 जुलाई को ब्लॉक महराजगंज व ब्लॉक छतोह में, 19 जुलाई को तहसील महराजगंज एवं तहसील सदर व ब्लॉक राही में, 20 जुलाई को ब्लॉक हरचन्दपुर व ब्लॉक अमावां में, 22 जुलाई को ब्लॉक/तहसील लालगंज में, 23 जुलाई को ब्लॉक सरेनी व ब्लॉक खीरों में, 24 ब्लॉक/तहसील ऊँचाहार में, 25 जुलाई को ब्लॉक जगतपुर में, 26 जुलाई को ब्लॉक रोहनियां में, 27 जुलाई को ब्लॉक/तहसील डलमऊ में, ब्लॉक दीनशाहगौरा में के मुख्यालय में 29 जुलाई 2024 को प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि उक्त परीक्षण/चिन्हांकन शिविर का आयोजन समस्त उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की देख-रेख में आयोजित किया जाएगा। संबंधित उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी उक्त कार्यक्रम का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए शिविर में परीक्षण/चिन्हांकन हेतु आने वाले दिव्यांगजन को यह सूचित कर दें कि यह अपने साथ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या अधिक), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अधिकतम (रू० 46.000/वार्षिक), जाति, निवास, आधार कार्ड प्रतिलिपि एवं दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए एक फोटोग्राफ साथ में ले आएं। शिविर स्थल पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (स०क०), शासकीय चिकित्सकों की टीम उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन कराएंगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि चिन्हांकन/परीक्षण शिविर के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट- देवेन्द्र कोरी

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