कृषक द्वारा धान क्रय केन्द्र पर लाये गये धान क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां उक्त सम्बन्ध में अपील कर सकता है


अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत निर्गत धान क्रय नीति के अनुसार कृषक द्वारा धान क्रय केन्द्र पर लाये गये धान को निर्धारित मानकों के अनुसार न पाये जाने पर धान को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में यदि कृषक धान को अस्वीकृत किये जाने से असंतुष्ट है

 जो वह इस सम्बन्ध में तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां उक्त सम्बन्ध में अपील कर सकता है। उक्त स्थिति में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अध्यक्ष मण्डी समिति के सचिव/ग्रेडर सदस्य विपणन निरीक्षक/केन्द्र प्रभारी 02 स्वतन्त्र कृषक समिति द्वारा अपील प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर कृषक के सम्मुख धान का पुनः विश्लेषण कर धान की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त समिति सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

 उपजिलाधिकारी कार्यालय में इस सम्बन्ध में एक कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी, जिसका रिकॉर्ड उपजिलाधिकारी कार्यालय में रखा जाएगा व तहसील स्तरीय कण्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।


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